नव-बिहार न्यूज नेटवर्क (NNN) : मुंबई में 24 साल पहले हुए बम धमाका मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने आज बड़ा फैसला दिया है. टाडा कोर्ट ने डॉन अबू सलेम और करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई है. अन्य दोषी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है. सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि अदालत ने सभी दोषियों को अलग-अलग सजा सुनाई है.
ज्ञात हो कि 12 मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस हमले में दोषी पाए गए आरोपियों में पुर्तगाल से 2005 में प्रत्यर्पित कर लाया गया माफिया डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं. मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाया गया था, जिसकी हाल ही में मौत हो गई है.
एक अन्य प्रमुख आरोपी अब्दुल कयूम को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था. फिल्म स्टार संजय दत्त के घर हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने में कयूम ने सलेम का साथ दिया था. कयूम को 13 फरवरी, 2007 को गिरफ्तार किया गया था. मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक सलेम पर हथियार और गोलाबारूद सहित एके-47 राइफल और हथगोला आपूर्ति का आरोप था, जिसका विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था. इसे गुजरात से मुंबई लाया गया था.
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