नव-बिहार समाचार (नस), भागलपुर। इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर के प्राचार्य निर्मल कुमार के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव ने बुधवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्राचार्य को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए पहले सम्मन भी जारी किया गया था लेकिन नोटिस रिसिव करने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे।
जानकारी के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक अमिताभ कुमार घोष ने 17 अक्टूबर, 16 को प्राचार्य निर्मल कुमार के खिलाफ नालिसी मुकदमा दायर किया था। जिसमे आरोप लगाया था कि 18 अगस्त को बाढ़ का पानी कॉलेज में घुस जाने के कारण वह 21 अगस्त को छुट्टी लेकर इलाज कराने गए थे। इसी दौरान जिला प्रशासन ने बाढ़ के कारण 22 अगस्त से छुट्टी रद्द कर दी थी। छुट्टी रद्द होने के बाद वह वापस लौट आए थे। इसके बाद 2 सितंबर को प्राचार्य ने बैठक बुलायी थी। जिसमे एक बाहरी व्यक्ति आकर बैठक की वीडियोग्राफी करने लगा। विरोध करने पर प्राचार्य ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वेतन काटकर रिटायर होने पर पेंशन भुगतान नहीं करने की धमकी दी।
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