नव-बिहार न्यूज एजेंसी (NNA), भागलपुर। सरकार द्वारा बाल विवाह उन्मूलन के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक डॉ. एन. विजयालक्ष्मी ने सभी डीएम को शादी की कार्ड की छपाई में प्रिटिंग प्रेस को वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था लागू करने को कहा है। यह जानकारी बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक गीतांजलि प्रसाद ने पत्रकारों को दी।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को इस संबंध में डीएम के स्तर से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मैरिज हॉल या विवाह भवनों की बुकिंग में भी आयु प्रमाण पत्र देना होगा। जिला प्रशासन द्वारा कभी भी इसकी जांच कराई जा सकती है। शादी के कार्ड में प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखा होने से इसकी जांच आसानी से कराई जा सकेगी। बैंड बाजा व सजावट की बुकिंग में भी यह व्यवस्था लागू होगी। उम्र प्रमाण पत्र के रुप में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र को मान्यता मिलेगी। सरकार ने कहा है कि इसके लिए बने कानून के अंतर्गत बाल विवाह में शामिल सभी सेवा प्रदाताओं पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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