नवगछिया। भारत के सरकारी दूरसंचार विभाग भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की कुंभकर्णी नींद एकाएक पंद्रह साल बाद इन दिनों टूटती नजर आ रही है या फिर वो अपने पुराने उपभोक्ताओं से दुबारा रकम वसूली करने पर आमादा प्रतीत हो रही है। जिसे लेकर बीएसएनएल के भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया कार्यालय द्वारा लगभग पांच सौ पुराने बकायेदारों को तीन चार दिन पहले नोटिस भेज कर 28 जुलाई को विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर मामले का निपटारा करने को कहा गया है।
दूरसंचार विभाग के प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया रविकांत कुमार के अनुसार लगभग पांच सौ बकायेदारों को विशेष लोक अदालत की नोटिस दी गयी है। इस नोटिस के तहत व्यवहार न्यायालय नवगछिया के परिसर में 28 जुलाई को लगे विशेष लोक अदालत में महज आठ मामलों का निष्पादन हुआ बताया गया। जिसमें 20,460 (बीस हजार चार सौ साठ) रुपये की उगाही हुई।
इस विशेष लोक अदालत में पहुंचे कई लोगों ने वहां मौजूद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रीओम सागर को भी बताया कि भेजी गई नोटिस का भुगतान तो चौदह पंद्रह साल पहले ही कर दिया गया है। फिर दुबारा भुगतान करने की नोटिस भेजी गई है। इस पर बीएसएनएल कर्मी जयंत साहा लेखा पदाधिकारी ने कहा कि अगर अपने भुगतान कर दिया है तो उसके प्रमाण में रसीद दिखावें तभी माना जायेगा अन्यथा भुगतान करना होगा, आज भुगतान करने पर पचास प्रतिशत की छूट मिलेगी नहीं तो छूट भी नहीं मिलेगी और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
विभागीय कर्मियों के इस तरह के धमकी भरे लहजे को देखते हुए पूर्व बूथ संचालक जयदेव कुमार सिंह ने कहा कि हमें जेल जाना मंजूर है लेकिन दुबारा पैसा क्यों देंगे। जबकि हमारी सिक्योरिटी भी विभाग ने अब तक वापस नहीं की है। ऑफिस दौड़ते दौड़ते थक कर छोड़ दिये थे। अब हमें 39,265 रुपये की नोटिस भेजा गया है। इस दौरान दिए जा रहे आवेदन को बीएसएनएल कर्मी ने लेने से इंकार कर दिया।
इसी तरह की बात अन्य बूथ संचालक मो फारुख ने भी बताया जिसे 4054 रुपये की नोटिस भेजी गई थी। जबकि मो मोहिउद्दीन को भी 34,961 रुपये की और बिनीता कुमारी को 4628 रुपये की नोटिस दी गयी है। इसी प्रकार पकरा निवासी पंकज कुमार को भी 10,573 रुपये की नोटिस का तामिला किया गया है। उसका भी कहना था कि यह बकाया गलत बताया जा रहा है, मेरे पास कोई बकाया नहीं है। वहीं बीएसएनएल कर्मी उसपर 5300 रुपये जमा कर अदालत के पचड़े से मुक्त होने का दबाब बना रहे थे। इसी तरह पकरा के मानस कुमार को भी 15,932 रुपये बकाया का नोटिस मिला है तो गरैया के मनोज कुमार शर्मा को 9,656 के बकाये की नोटिस मिली है।
मौके पर पहुंचे दर्जनों नोटिस पाने वाले लोगों ने कहा कि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में पूर्ण भुगतान करने के बाद उसकी रसीद पंद्रह सालों तक सहेज कर रख पाना कहां तक संभव है। अगर बकाया था तो इतने वर्षों तक विभाग कहां सोया हुआ था। हमारी सिक्योरिटी जमा की रकम तो विभाग आज तक वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा, जबकि इन बूथ संचालकों ने लाइन जुलाई 2003 से अक्टूबर 2004 के बीच कटवा ली थी। अब उल्टे विभाग फिर से बकायादार बना कर अदालती नोटिस भेज रहा है।
नवगछिया में लगी इस विशेष लोक अदालत में जहां बीएसएनएल के तरफ से रविकांत कुमार, जयंत साहा, अवधेश मंडल, दीपक कुमार श्रीवास्तव एवं मो इसराफिल आलम शामिल बताये गए। वहीं न्यायिक पदाधिकारी के रूप में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रीओम सागर के साथ मो लल्लू रहमान और पूजा कुमारी अधिवक्ता एवं लोक अदालत कर्मी तूलिका और शशि कुमार मौजूद थे।
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