पटना। बिहार में कोरोना के संदिग्ध मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने आज से सभी रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बिहार एपेडेमिक डिजीज कोविड – 19 रेगुलेशन 2020 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
कोरोना को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। बिहार एपेडेमिक डिजीज कोविड – 19 रेगुलेशन 2020 राज्य में प्रभावी किया गया है। इस कानून के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने शनिवार से राज्य के सभी रेस्टोरेंट और होटलों के बैंक्वेट हॉल को 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश प्रभावी होने के बाद लोगों के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर रोक रहेगी। यदि लोग चाहेंगे तो यहां से खाना पैक कराकर ले जा सकेंगे। होम डेलिवरी सिस्टम भी चालू रहेगा।
इतना ही नहीं शादी, जन्मदिन, मीटिंग जैसे समारोह के लिए होटलों के बैंक्वेट हॉल में इस दौरान कोई बुकिंग भी नहीं होगी। बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पर भी 31 मार्च तक के लिए रोक लगाई गई है।
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